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National Security Act (Hindi) Video Lecture | UPSC Mains: Internal Security & Disaster Management

FAQs on National Security Act (Hindi) Video Lecture - UPSC Mains: Internal Security & Disaster Management

1. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम क्या है?
उत्तर: राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण कानून है जो 1980 में पारित हुआ। यह कानून राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बंधित मुद्दों को नियंत्रित करने और उनके बारे में निर्णय लेने के लिए एक विशेषाधिकारी अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान करता है।
2. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कौन से विधान होते हैं?
उत्तर: राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निम्नलिखित विधान होते हैं: - राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन की स्थापना, संरचना और कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में विधान। - राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों की आंकड़े और मूल्यांकन के बारे में विधान। - राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी संबंधित जानकारी की रखरखाव और उपयोग के बारे में विधान। - राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन के अधिकारियों के लिए नियुक्ति, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति के बारे में विधान।
3. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की प्रमुख उपयोगिता क्या है?
उत्तर: राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की प्रमुख उपयोगिता राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन को जरूरी तकनीकी और नैतिक संसाधनों के साथ प्रदान करने में होती है। यह अधिनियम संगठन को अधिकारियों की नियुक्ति और पदोन्नति करने, जोखिमों का मूल्यांकन करने, जरूरी जानकारी की सुरक्षा करने, और संगठन की संरचना और कार्यकारी अधिकारियों की स्थापना करने में मदद करता है।
4. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार होता है?
उत्तर: राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कार्यान्वयन के लिए संघ रक्षा मंत्रालय और अधिकृत संघ अधिकारी जिम्मेदार होते हैं। संघ रक्षा मंत्रालय अधिकृत संघीय संगठनों का प्रशासन करता है और अधिकृत संघ अधिकारी सुरक्षा संबंधित निर्देश और परामर्श प्रदान करते हैं।
5. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का उपयोग किस प्रकार से बदला जा सकता है?
उत्तर: राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का उपयोग संघ रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों और परामर्श के आधार पर बदला जा सकता है। इसके अलावा, यदि कोई संशोधन या सुधार आवश्यक होता है, तो उसे संघीय संसद में पास किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से अधिनियम में बदलाव किया जा सकता है।
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